ईओयू योजना

यह योजना मूल रूप से माल और सेवाओं के अपने पूरे उत्पादन का निर्यात करने के लिए है। हालांकि इन इकाइयों को डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में भी मंजूरी दी गई है। ईओयू योजना डीजीएफटी और सेज के विकास आयुक्त द्वारा एफटीपी के अध्याय 6 द्वारा शासित है जो व्यक्तिगत ईओयू के प्रदर्शन की देखरेख करती है। DoR सूचनाओं, परिपत्रों और निर्देशों के माध्यम से ईओयू योजना को लागू करता है। वर्ष वार निर्यात, आयात और कुल शुल्क पूर्ववत निम्नानुसार हैं: -

  • आयात: - ईओयू को सामानों के शुल्क मुक्त आयात के साथ-साथ घरेलू खरीद की भी अनुमति है। अधिसूचना 52 / 2003- सीमा शुल्क 31-3-2003 (संशोधित) के अनुसार ईओयू द्वारा शुल्क आयात को नियंत्रित करता है।
  • घरेलू खरीद: - जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यक्ति से ईओयू तक सामानों की आपूर्ति को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 147 के तहत “डीम्ड एक्सपोर्ट्स” माना गया है। ऐसी आपूर्ति के प्राप्तकर्ता या आपूर्तिकर्ता द्वारा या तो आपूर्ति का दावा किया जा सकता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के तहत आने वाले सामानों की स्वदेशी खरीद के लिए, ईओयू को अधिसूचना संख्या 22/2003-CE दिनांक 31-3-2003 के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क से अब प्रभाव के तहत छूट प्राप्त करना जारी रहेगा। -3 प्रक्रिया।
  • जीएसटी के तहत कवर किए गए तैयार माल की डीटीए मंजूरी, ईओयू को सीजीएसटी / एसजीएसटी / यूटीजीएसटी / आईजीएसटी का भुगतान करना आवश्यक है, जैसा कि मामला हो सकता है, इसके अलावा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के तहत निर्दिष्ट सीमा शुल्क के पूरे भुगतान का बीसीडी) ऐसे तैयार माल के निर्माण में उपयोग किए गए इनपुट पर छूट के रूप में लिया गया। केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के तहत कवर किए गए तैयार माल की आगे डीटीए मंजूरी, ईओयू को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3 (1) के मद्देनजर सीमा शुल्क के कुल के बराबर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करना होगा। इस तरह के कर्तव्यों की प्रभावी दर अधिसूचना द्वारा कवर की जा रही है। 23/2003 - CE, जो कि अधिसूचना सं। 16/2017-दिनांक 30-6-2017। दूसरे शब्दों में जीएसटी से पहले अस्तित्व में आने वाले उत्पाद प्रभावी उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी हैं.
  • एनएफई:- ईओयूएस को पांच साल की ब्लॉक अवधि के भीतर सकारात्मक एनएफई प्राप्त करना आवश्यक है।