यह योजना मूल रूप से माल और सेवाओं के अपने पूरे उत्पादन का निर्यात करने के लिए है। हालांकि इन इकाइयों को डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में भी मंजूरी दी गई है। ईओयू योजना डीजीएफटी और सेज के विकास आयुक्त द्वारा एफटीपी के अध्याय 6 द्वारा शासित है जो व्यक्तिगत ईओयू के प्रदर्शन की देखरेख करती है। DoR सूचनाओं, परिपत्रों और निर्देशों के माध्यम से ईओयू योजना को लागू करता है। वर्ष वार निर्यात, आयात और कुल शुल्क पूर्ववत निम्नानुसार हैं: -